सरकारी धन का गबन किए जाने के मामले में अधिशासी अभियंता सुनील दत्त, सहायक अभियंता सुशील मौर्या व अवर अभियंता संतोष कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
मिर्जापुर में बिना कार्य कराए फर्जी ढंग से भुगतान को लेकर सरकारी धन का गबन किए जाने के मामले में शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद शहर कोतवाली पुलिस ने अधिशासी अभियंता सुनील दत्त, सहायक अभियंता सुशील मौर्या व अवर अभियंता संतोष कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
विंध्याचल थाना क्षेत्र के देवरी निवासी अंशुमान सिंह ने पीडब्लूडी के अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां वाद दाखिल किया। बताया कि लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सुनील दत्त, सहायक अभियंता सुशील मौर्या व अवर अभियंता संतोष कुमार द्वारा चिंदलिख से टेढ़वा संपर्क मार्ग व मल्लेपुर यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग के लिए आवंटित धनराशि का बिना कार्य कराये फर्जी ढंग से भुगतान कराकर सरकारी धन का गबन किया गया। इसकी शिकायत जिलाधिकारी से किया गया।
जिलाधिकारी व प्रमुख अभियंता के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने 26 जनवरी को निरीक्षण किया गया। जांच समिति ने आख्या प्रस्तुत किया। जिसमें फर्जी कागजात तैयार कर लोक धन के गबन का दोषी पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश की गई। जांच में पाया गया था कि ठेकेदार के द्वारा बिना कार्य कराए ही उसके प्रथम व अंतिम देयक का भुगतान किया गया। कार्य अपूर्ण है।
जांच में तीनों अधिकारियों के प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर निलंबन का कार्रवाई की संस्तुति की गई थी। न्यायालय ने लोक धन गबन मामले में शहर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का निर्देश दिया है।

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