पिंडरा।
सिंधोरा थाना क्षेत्र के महँगाव गांव में ट्यूबवेल के पास मिले युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बिहार के छपरा जिले के रामपुरा गांव निवासी अफताब आलम की हत्या उसके ही दोस्त ने रस्सी से गला कसकर की थी। घटना में शामिल आरोपी को पुलिस ने सबूतों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। करीब 20 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद जब मामले का पर्दाफाश हुआ, तो हत्या की वजह जानकर लोग हैरान रह गए।
जानकारी के अनुसार, 7 जनवरी को अफताब आलम काम के सिलसिले में घर से निकला था। अगले दिन उसकी लाश महँगाव गांव के बाहर एक सुनसान स्थान पर औंधे मुंह पड़ी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव की शिनाख्त कराते हुए हत्या के कारणों की गहन जांच शुरू की। एक बाहरी युवक की दूर-दराज के गांव में हत्या पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी।
थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र कुमार त्रिपाठी के अनुसार, पुलिस ने सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ीं। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना पर शनिवार की रात लश्करपुर निवासी वीरेंद्र यादव को उसके फूफा रमाशंकर यादव के घर से गिरफ्तार किया गया।
कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह और अफताब बंगलुरु में साथ काम करते थे। वहीं किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। आरोपी के अनुसार, अफताब ने एक दिन उसे धोखे से गोमांस खिला दिया और बाद में दोस्तों के बीच इस बात को लेकर उसे चिढ़ाता रहा। इसी अपमान और प्रतिशोध की भावना में उसने वाराणसी आने पर अफताब को स्टेशन से बहकाकर गांव बुलाया और गांव के बाहर रस्सी से गला कसकर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल फोन, इम्प्लाई कार्ड, कॉन्ट्रैक्टर आईडी कार्ड और हत्या में प्रयुक्त रस्सी बरामद की है। मामले की विवेचना में लगे उपनिरीक्षक रोहित कुमार और अंकित सिंह ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए दर्जनों सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया गया।
पुलिस ने आरोपी को बीएनएस की धारा 103(1) के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि आरोपी के खिलाफ चोलापुर थाने में पहले से हत्या, आर्म्स एक्ट, मारपीट और बलवा समेत तीन गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।

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