entity[“city”,”वाराणसी”,”uttar pradesh, india”]। पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर मारपीट व छेड़खानी के आरोप में नामजद अभियुक्त को अदालत से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम द्वितीय) entity[“people”,”पूनम पाठक”,”special judge varanasi”] की अदालत ने सरायनंदन, खोजवां निवासी अभियुक्त सतीश कुमार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में ₹50,000 की एक जमानत एवं बंधपत्र पर अग्रिम जमानत देने का आदेश पारित किया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, सुमित उपाध्याय एवं अमनदीप सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार, सरायनंदन, खोजवां निवासी रुकसाना ने अदालत के माध्यम से entity[“place”,”भेलूपुर थाना”,”varanasi, uttar pradesh, india”] में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तहरीर में आरोप लगाया गया कि मोहल्ले के ही रहने वाले राहुल सिंह, मोहित विश्वकर्मा और सतीश कुमार सिंह से परिवार की पुरानी रंजिश चली आ रही है। इसी रंजिश के चलते 22 अक्टूबर 2025, शाम करीब 8:30 बजे, ये लोग दो-तीन अन्य व्यक्तियों के साथ प्रार्थिनी के घर पहुंचे और उसके भाई को गाली देकर बाहर बुलाने लगे।
आरोप है कि जब भाई बाहर नहीं निकला तो अभियुक्तों ने हत्या की नीयत से जबरन घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए तोड़फोड़ की। प्रार्थिनी के विरोध करने पर उसे और उसकी बहन अफसाना बानो को जमीन पर गिराकर मारपीट की गई तथा लज्जित करने का प्रयास किया गया। बीच-बचाव में आए प्रार्थिनी के पिता को भी पीटा गया और घर का सामान तहस-नहस कर दिया गया। शोर सुनकर जब पड़ोसी एकत्र हुए तो अभियुक्त धमकी देते हुए फरार हो गए।
प्रार्थिनी का कहना है कि पुलिस को तहरीर देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने अदालत के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज कराई।
रॉयल शाइन टाइम्स पेपर के लिए विशेष खबर

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