उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के पीए संग दो आरोपितों को अदालत से बड़ी राहत मिली है। दुकान का ताला तोड़कर लूटपाट करने और रंगदारी मांगने के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किए गए थे पाण्डेयपुर निवासी अमित पाठक और पिशाचमोचन निवासी आनंद पाण्डेय को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पाण्डेय की अदालत ने जमानत दे दी है। दोनों आरोपितों को 75-75 हजार रुपए की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा किए जाने का आदेश दिया गया है
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सरायगोवर्धन, चेतगंज निवासी शकीला खातून ने चेतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि उन्होंने हथुआ मार्केट स्थित एक दुकान पूर्व पार्षद संजय सिंह डॉक्टर से बुटीक संचालन के लिए किराए पर ली थी। संजय सिंह की मृत्यु के बाद उनके मित्र अमित पाठक और आनंद पाण्डेय ने जबरन दुकान खाली कराने और रंगदारी वसूलने का प्रयास किया।
पीड़िता के अनुसार, आरोपितों ने कई बार धमकियां दीं और 3 मई 2024 को उसकी दुकान का ताला तोड़कर लाखों का सामान लूट लिया। विरोध करने पर उसकी पुत्री से छेड़खानी कर जान से मारने की धमकी भी दी थी
बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि वादिनी ने इस घटना को लेकर पहले भी अलग-अलग लोगों के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज कराए हैं, जिनमें से एक में आरोपियों के नाम नहीं थे और पुलिस ने जांच के बाद एफआर (फाइनल रिपोर्ट) लगा दी थी। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 182 के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए वादिनी पर कार्रवाई की संस्तुति भी की गई थी। बावजूद इसके, वादिनी ने एक ही घटना को आधार बनाकर बार-बार अलग-अलग आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है
अदालत ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और एक ही घटना की तीन एफआईआर तथा 156(3) के तहत दाखिल प्रार्थना पत्रों में अलग-अलग आरोपियों के नाम होने को संदेहास्पद मानते हुए दोनों आरोपियों को जमानत कर दी।
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