प्रदेश के निजी स्कूलों को अपने शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और जीवन बीमा की सुविधा देना अनिवार्य होगा। कई स्कूलों में अब तक यह सुविधा नहीं दी जा रही थी, और शिक्षकों का मानदेय भी बैंक खाते में नहीं भेजा जा रहा था। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह द्वारा अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार को पत्र लिखे जाने के बाद शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। अब सभी जिलों में इसकी जांच कराई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि 10 अगस्त 2001 के शासनादेश का कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षकों को कुशल श्रमिकों से कम मानदेय नहीं दिया जा सकता।
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