हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत देते हुए सदोष अवरोध करने संबंधी आपराधिक मुकदमे को समाप्त कर दिया है। न्यायालय ने मुकदमे को वापस लेने के राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को मंजूर करते हुए पारित किया। इसके पूर्व निचली अदालत ने मुकदमा वापसी संबंधी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था। कोर्ट ने निचली अदालत का आदेश भी निरस्त कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर पारित किया। याची के विरुद्ध गोण्डा कोतवाली में वर्ष 2014 में धारा 188, 341 के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी।
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