बड़ागांव। बड़ागांव थानाक्षेत्र के कुड़ी गांव निवासी एक मानसिक विक्षिप्त युवक को उसी के गांव के निवासी विपक्ष के आरोपियों द्वारा बहला फुसलाकर कर अगवा करने और जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी पैतृक जमीन धोखे से बैनामा कराने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नर वाराणसी ने पांच आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश बड़ागांव पुलिस को दिया है जिसके सापेक्ष में स्थानीय पुलिस बृहस्पतिवार की शाम आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
उपरोक्त प्रकरण में भुक्त भोगी की बहन अमीना ने पुलिस कमिश्नर को दिये गये प्रार्थना पत्र में यह आरोप लगाया है की मेरे भाई जाकिर हुसैन जो मानसिक रूप से विक्षिप्त और अविवाहित है उसे अपने भले बुरे और लाभ हानि का ज्ञान नहीं है दिनांक 4/11/2024 को मेरे ही गांव के इसराज ऊर्फ बेलाल और इमरान बहला फुसलाकर कर अगवा कर लिया काफी खोजबीन के बाद हमने बड़ागांव पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आशंका व्यक्त किया की मेरे भाई को गायब कर कोई अनहोनी घटना किया जा सकता है लेकिन स्थानीय पुलिस ने सक्रियता नहीं दिखाई।जब मैं उप निबंधन कार्यालय गयी तो पता चला की विपक्षी मेरे भाई को डरा धमकाकर बिना प्रतिफल दिये ही उसकी नाम की पैतृक जमीन षड्यंत्र के तहत राजु अली के नाम से बैनामा करा लिये है उसमें चिलबिला गांव निवासी कमलेश और शमशेर बतौर गवाह हैं यह बैनामा असंवैधानिक है।
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