आजम खान पर कोर्ट सख्त; यतीमखाना मामले में 10 हजार का हर्जाना

गवाहों की दोबारा होगी गवाही
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रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने यतीमखाना मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान पर बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट ने दो गवाहों से दोबारा जिरह की अनुमति देते हुए आजम खान पर 10 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। यह मामला यतीमखाना बस्ती को खाली कराने से जुड़ा है, जिसमें लूटपाट, मारपीट और डकैती के कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं।

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