IPS एम्पैनलमेंट नियमों में बड़ा बदलाव

IG बनने से पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अब अनिवार्य

नई दिल्ली।
भारत सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के एम्पैनलमेंट नियमों में अहम संशोधन किया है। नए नियमों के तहत अब 2011 बैच और उसके बाद के IPS अधिकारियों को IG (Inspector General) स्तर पर एम्पैनलमेंट पाने से पहले SP/DIG रैंक पर कम से कम दो वर्ष की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पूरी करना अनिवार्य होगा।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस फैसले का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार में SP और DIG स्तर पर लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरना है। साथ ही, केंद्र में अधिकारियों की फील्ड और प्रशासनिक अनुभव को और मजबूत करना भी इस निर्णय का अहम कारण माना जा रहा है।

नए नियमों के लागू होने के बाद राज्यों में कार्यरत IPS अधिकारियों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति करना लगभग अनिवार्य हो जाएगा। इससे केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक समन्वय बेहतर होने की उम्मीद है।

क्या होगा असर

▪️ वरिष्ठ पदों पर एम्पैनलमेंट की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
▪️ केंद्र सरकार में फील्ड और नीति निर्माण का अनुभव बढ़ेगा
▪️ राज्यों से अधिक IPS अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आगे आएंगे
▪️ भविष्य में IG और उससे ऊपर के पदों पर नियुक्तियों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा

प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को केंद्रीय पुलिस व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि यह निर्णय आने वाले वर्षों में IPS अधिकारियों के करियर पाथ, पोस्टिंग रणनीति और प्रोफेशनल प्राथमिकताओं को नए सिरे से परिभाषित करेगा।

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