पॉक्सो एक्ट में विशाल राजभर को 20 वर्ष का कारावास

कारावास के साथ-साथ तीस हजार रुपया अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

बड़ागांव।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चिन्हित मामलों में अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाए जाने हेतु प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करायी जा रही है। इसी क्रम में थाना बड़ागांव द्वारा पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 563/2021, धारा 354बी, 376एबी भा.दं.वि. एवं 3/6 पॉक्सो एक्ट में मॉनिटरिंग सेल एवं थाना बड़ागांव द्वारा मा. न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गई।
उपरोक्त मामले में
31.07.2025 को मा. विशेष न्यायालय (पॉक्सो मेन), वाराणसी द्वारा अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र मुन्ना राजभर निवासी ग्राम नौनौटी पयागपुर, थाना बड़ागांव, को धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹30,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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