पिंडरा।उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में विकास खण्ड पिंडरा के सभागार में सोमवार को ग्राम प्रधानों को उनके अधिकार के बाबत प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण सत्र को सम्बोधित करते हुए एडीओ पंचायत अशोक कुमार चौबे ने कहाकि सरकार की मंशा है कि ग्राम पंचायत उन सभी कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुचाये। इस दौरान उ0प्र0पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के तहत उनके कार्यो के बाबत तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 15 (1) व (छ) के प्रविधानुसार ग्राम प्रधान को हटाए जाने तथा ग्राम प्रधान का स्वयं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की जानकारी तथा महिला ग्राम प्रधानों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के सम्बंध में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण सत्र के दौरान ग्राम प्रधानों के साथ सेक्रेटरी उपस्थित रहे।

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