वृद्ध की धोखाधड़ी न्यायालय के आदेश में मुकदमा दर्ज

बड़ागांव। वसीयतनामा कराने के बहाने एक 74 वर्षीय अनपढ़ वृद्ध से धोखाधड़ी से सट्टा कराने के मामले को गंभीरता से लेते हुये न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश बड़ागांव पुलिस को दिया है जिसके सापेक्ष में स्थानीय पुलिस चार लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
अदालत में दिये गये प्रार्थना पत्र में पलिया शंभुपुर गांव निवासी वृद्ध ने आरोप लगाया है की मुझे कोई पुत्र नहीं है अपनी वृद्धावस्था को देखते हुए मैंने दोनों पुत्रियों को वसीयत करने के उद्देश्य से भायठ गहुरा गांव निवासी मिथिलेश मिश्र, योगेश कुमार मिश्र से बात की जिसपर उपरोक्त दोनों लोगों ने विश्वास दिलाया कि हमलोग बराबर कचहरी आते जाते रहते हैं वसीयत करवा देंगे और भरोसे का फायदा उठाकर पहले से ही तैयार सट्टे के पेपर पर मुझसे दस्तखत कराकर मेरी आराजी नंबर 361 रकबा 01510 हेक्टेयर और 296 नंबर रकबा 0,0375 हेक्टेयर की कीमत पांच लाख में सट्टा करा लिया एवं एक लाख का चेक भी अपने पास रख लिया जिसका कोई भुगतान मुझे प्राप्त नहीं हुआ है और मुझे यह कहकर पेपर दे दिया की वसीयत हो गयी है जबतक जिंदा रहोगे प्रापर्टी तुम्हारी रहेगी और मरने के बाद बेटियों की हो जायेगी। भुक्तभोगी ने कागजात अपने रिश्तेदार को दिखाया तो धोखाधड़ी का पता चला जिसकी शिकायत करने पर उपरोक्त दोनों आरोपियों सहित विरेन्द्र मिश्र और अखिलेश कुमार मिश्र जान से मारने की धमकी देने लगे।

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