पति सहित पांच के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज

बड़ागांव- दहेज की मांग पुरी न होने पर विवाहिता का गर्भपात कराने का दबाव बनाने और सुलह समझौते को अमल न किये जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी ने ससुराल पक्ष के पति सहित पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश बड़ागांव पुलिस को दिया है जिसके सापेक्ष में स्थानीय पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
पुलिस आयुक्त को दिये गये प्रार्थना पत्र में जंसा थानाक्षेत्र के सजोई गांव निवासी सियाराम प्रजापति की पुत्री नीतू प्रजापति ने आरोप लगाया कि मेरी शादी 1 जनवरी 2020 को बड़ागांव थानाक्षेत्र के ठाकुरपुर (बसनी) गांव निवासी चुलबुल प्रजापति के पुत्र अनिल प्रजापति से हिंदू रिति रिवाज से संपन्न हुई थी शादी में मायके वालों ने सामर्थ्य वश 60 हजार रुपये नगद सहित सोने चांदी के आभूषण और घर गृहस्थी का सभी सामान दिया था। शादी के बाद से ससुराल पक्ष के पति ससुर सहित सास धीराजी देवी,जेठ अशोक एवं जेठानी प्रीति देवी कम दहेज और मोटरसाइकिल ने मिलने का ताना देती रहती थी 26 जुन 2023 को मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ जिसमें पता चला की विवाहिता दो माह से गर्भवती हैं ससुराल पक्ष वाले गर्भपात का दबाव बनाने लगे और सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाने लगे जिसका विरोध करने पर प्रताड़ित करते हुए 1 जुलाई 2023 को इलाज के बहाने आटो में बैठाकर मायके में छोड़ दिया जिसकी शिकायत करने पर महिला प्रकोष्ठ में सुलह समझौता भी हुआ लेकिन ससुराल वालों ने कोई अमल नहीं किया जिससे क्षुब्ध होकर विवाहिता ने न्याय के लिए पुलिस आयुक्त से गुहार लगायी पुलिस आयुक्त के आदेश पर बड़ागांव पुलिस अनिल प्रजापति, ससुर चुलबुल प्रजापति, सास धीराजी देवी, जेठ अशोक प्रजापति, जेठानी प्रीति प्रजापति के खिलाफ धारा 504, 506,498 ए, दहेज अधिनियम (3 दहेज अधिनियम( 4 )के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है है।

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