इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा: ‘ईंट, बालू ढोने पर लगे रोक बने कानून, ट्रैक्टर-ट्राली का उपयोग केवल कृषि कार्य में हो

लेकिन इसके बावजूद रात होते ही पूरे शहर में बिना नंबर के ट्रैक्टर, नाबालिग ड्राइवर, कंडम ट्रैक्टर चलाये जा रहे हैं और इसपर वाराणसी पुलिस कोई कार्यवाही नही कर रही है जबकि इनकी वजह से दुर्घटना में कई मौत हो चुकी है।

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