वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पक्सों एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी को जमानत दे दी। बड़ालालपुर, थाना शिवपुर निवासी आरोपी विश्वजीत सरोज को 50-50 हज़ार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह व विवेक यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्राम कानूडीह, थाना शिवपुर निवासी वादी ने शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप है कि 24 मार्च 2024 को शाम को उसकी लगभग 18 वर्षिय पुत्री अपने मां के साथ कपड़ा खरीदने रिंग रोड गयी थी, वही से वह गायब हो गयी। बहुत देर तक उसको खोजा गया लेकिन वह नहीं मिली। पीड़िता की बरामदगी व आरोपी की गिरफ्तारी 7 अप्रैल 2024 को की गयी। पीड़िता का बयान धारा 161 व 164 अंकित किया गया। पीड़िता की आयु संबंधित विवेचना की गई। विवेचना के दौरान धारा 366 एवं धारा 16/ 17 पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई।
अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने अदालत में तर्क दिया कि मुकदमा लगभग 8 दिन विलंब से दर्ज कराई गई तथा आरोपी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। आरोपी का वादी मुकदमा के लड़की से कोई वास्ता सरकार नहीं है।

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