बिल्डर संजय चंद्रा व अजय चंद्रा के खिलाफ जारी वारंट बी को जेल से वापस मंगाने का दिया आदेश

वाराणसी। धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में जेल में निरुद्ध यूनिटेक के प्रबंध निदेशक बिल्डर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा की फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अवधेश कुमार द्वितीय की अदालत ने दाखिल निगरानी याचिका को मंजूर कर ली। अदालत ने आरोपितों के खिलाफ जारी वारंट बी को तिहाड़ जेल से वापस मंगाने का आदेश दिया है। अदालत में अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह की तरफ से निगरानी याचिका दाखिल कर स्पेशल सीजेएम के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें आरोपियों को वारंट बी पर वाराणसी के एक धोखाधड़ी के मामले में तलब किया था। कहां गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगाई थी, इसके बावजूद आरोपियों को तलब यह कहते हुए किया गया कि वाराणसी के मामले में यह आदेश प्रभावी नहीं है। आरोपियों के खिलाफ रोहनियां थाने में कई पीडितों ने करोड़ों के खिलाफ धोखाधड़ी के तीस मुकदमे दर्ज कराये है। ये लोग टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में ए. राजा के अलावा के राजनीतिक और उद्योग जगत की कई और बड़ी हस्तियों के साथ आरोपित थे।

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