अलर्ट मोड में

त्योहारों से पहले कानून-व्यवस्था, ट्रैफिक और साइबर क्राइम पर सख्त निर्देश

पुलिस आयुक्त ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी। होली और रमजान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी में व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यातायात सभागार में हुई बैठक में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने राजपत्रित अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था, लंबित विवेचनाओं, यातायात प्रबंधन, साइबर अपराध और सुरक्षा व्यवस्था की बिंदुवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

त्योहारों पर विशेष सतर्कता के निर्देश

होली से पूर्व रमजान के मद्देनजर धर्मगुरुओं व शांति समिति के साथ समन्वय बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। स्पष्ट किया गया कि होली जुलूस, मटका फोड़ व होलिका दहन केवल परंपरागत स्थलों पर ही आयोजित होंगे। नई परंपरा या जुलूस मार्ग में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
सार्वजनिक मार्गों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी तथा रात्रि 10 बजे के बाद डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी निगरानी

सभी थाना प्रभारियों को संवेदनशील एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों की पहचान कर जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाए रखने को कहा गया है। इन इलाकों में दिन-रात गश्त, सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

डिजिटल मॉनिटरिंग और साक्ष्य प्रबंधन

यक्ष एप, ई-समन और साक्ष्य एप (SID) के प्रभावी उपयोग पर जोर देते हुए सीन ऑफ क्राइम की अनिवार्य वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर डिजिटल साक्ष्य तत्काल अपलोड करने के निर्देश दिए गए।

लंबित विवेचनाओं पर सख्ती

किसी भी विवेचना को 60 दिन से अधिक लंबित न रखने के निर्देश दिए गए हैं। बिना अनुमति लंबित पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

महिला अपराध में शून्य सहनशीलता

महिला संबंधी शिकायतों में तत्काल एफआईआर या गुमशुदगी दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। शिकायत लेने में लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

यातायात व्यवस्था रहेगी सख्त

वेंडिंग जोन के बाहर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई होगी। रांग साइड वाहन चलाने व बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर धारा 281 BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को बारकोड प्रणाली का कड़ाई से पालन करना होगा।

लाउडस्पीकर और बारात नियम लागू

धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति लाउडस्पीकर नहीं लगाए जाएंगे। बारात के दौरान सड़क का दो-तिहाई हिस्सा यातायात के लिए खुला रखना अनिवार्य रहेगा। रात्रि 10 बजे के बाद डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

गुमशुदा व साइबर अपराध पर फोकस

प्रत्येक गुमशुदगी प्रकरण में उपनिरीक्षक नामित कर तकनीकी व पारंपरिक तरीकों से त्वरित ट्रेसिंग के निर्देश दिए गए हैं। साइबर अपराध के मामलों में तत्काल जांच व नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है।

जल पुलिस और सीसीटीवी अभियान

बिना लाइफ जैकेट नाव संचालन पर सख्त कार्रवाई होगी। हॉस्टल, कोचिंग संस्थान, स्कूल और सर्राफा दुकानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक के अंत में पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारी अपने CUG फोन अनिवार्य रूप से रिसीव करें और जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

— रॉयल शाइन टाइम्स

About The Author

Share the News