कफ सिरप तस्करी का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल हाईकोर्ट पहुंचा, गिरफ्तारी से राहत की मांग—सुनवाई अगले हफ्ते

प्रयागराज। कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी के बड़े मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। वाराणसी और गाजियाबाद में दर्ज मुकदमों में FIR रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की उसकी याचिका गुरुवार को सूचीबद्ध थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई।

सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले में NDPS एक्ट के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराएँ बढ़ाई गई हैं। यह जानकारी सामने आने पर बचाव पक्ष ने केस को पास ओवर करने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

इधर, शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल ने भी वाराणसी के कोतवाली थाने में 15 नवंबर को दर्ज FIR को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस FIR में शुभम, उसके पिता समेत 28 लोगों के खिलाफ कफ सिरप तस्करी, फर्जीवाड़ा और संगठित अपराध के आरोप दर्ज हैं। इस याचिका पर जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेव की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।

कफ सिरप तस्करी के इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई तेज किए हुए हैं, जबकि आरोपी हाईकोर्ट से राहत पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

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