वाराणसी पुलिस आयुक्तालय में तुर्कमेनिस्तान के नागरिक मुहम्मेतगुली अन्नागुलीयेव ने एक बड़े धोखाधड़ी और ठगी के मामले में शिकायत दर्ज कराते हुए आर्क प्लस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल (चितईपुर क्रॉसिंग, वाराणसी) और सूर्या प्रकाश नारायण नामक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
पीड़ित के अनुसार, आरोपी ने अस्पताल के प्रतिनिधि बनकर उन्हें रोबोटिक सर्जरी का झांसा दिया और USD 20,000 (करीब ₹17 लाख) की मांग की। इसके अलावा, USD 2,000 व्यक्तिगत सेवा शुल्क के नाम पर भी लिए गए।
पीड़ित ने वीज़ा प्राप्त कर 29 मई 2025 को वाराणसी पहुंचकर अस्पताल में भर्ती हुए, जहां बताया गया कि रोबोटिक सर्जरी संभव नहीं है और दूसरी सर्जरी कर दी गई।
तुर्कमेन नागरिक का आरोप:
तुर्कमेनिस्तान लौटने के बाद उन्हें पता चला कि—
- ₹6,35,400/- की राशि सूर्या प्रकाश नारायण को ऑनलाइन भेजी गई,
- ₹5,00,000/- नकद में दिए गए,
- ₹70,600/- टीडीएस काटी गई — और यह सब उनकी अनुमति या जानकारी के बिना किया गया।
आरोपी ने 18 सितंबर 2025 तक धनराशि लौटाने का वादा किया था, लेकिन बाद में कॉल और संदेशों का जवाब देना बंद कर दिया।
आरोपित व्यक्ति:
- सूर्या प्रकाश नारायण, निवासी नेहरू नगर, सिंगरौली (म.प्र.)
- आर्क प्लस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाराणसी
लागू धाराएँ (भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत):
धारा 316(1), 316(2), 317, 318, 320 व 61 — *धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, संपत्ति का दुरुपयोग और आपराधिक साजिश।
एडवोकेट का दृष्टिकोण:
पीड़ित के अधिवक्ता के अनुसार, यह प्रकरण स्पष्ट रूप से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय धोखाधड़ी का मामला है। भारत में विदेशी नागरिक के साथ इस प्रकार की ठगी देश की छवि को प्रभावित करती है। अधिवक्ता ने पुलिस से मांग की है कि जल्द से जल्द FIR दर्ज कर दोनों पक्षों — अस्पताल और आरोपी व्यक्ति — की भूमिका की जांच की जाए तथा पीड़ित को आर्थिक मुआवज़ा और न्याय दिलाया जाए।
पीड़ित के अनुसार उपलब्ध साक्ष्य:
- व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड
- बैंक और भुगतान रसीदें
- ईमेल और अस्पताल दस्तावेज़
- आरोपी का पैन कार्ड, पासपोर्ट
- स्वयं का वीज़ा और यात्रा दस्तावेज़
मामला वाराणसी पुलिस आयुक्तालय में दर्ज कराया गया है, जहां पुलिस ने जांच प्रारंभ करने की पुष्टि की है।

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