रिश्वत लेते पुलिस अधिकारी को सजा”वाराणसी: उपनिरीक्षक महेश सिंह को 3 साल कैद और ₹5000 जुर्माना

विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 3 पूनम पाठक ने सोनिया थाना सिगरा के तत्कालीन चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक महेश सिंह को ₹5000 रिश्वत लेने के आरोप में दोषसिद्ध कर तीन वर्ष की सजा और ₹5000 अर्थदंड से दंडित किया।

मामले में वादी राज कुमार गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उपनिरीक्षक महेश सिंह ने मुकदमा कार्रवाई के लिए रिश्वत की मांग की थी। भ्रष्टाचार निवारण संगठन, वाराणसी इकाई ने तत्काल ट्रैप टीम का गठन कर 23 मार्च 2019 को महेश सिंह को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया।

इस कार्रवाई के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया और अभियोजन की तरफ से प्रथमेश पांडे और कमलेश कुमार यादव (विशेष लोक प्रायोजक) ने मामले में पैरवी की। विचारण के दौरान कुल 6 साक्षियों का बयान दर्ज किया गया।

इस निर्णय से यह संदेश गया कि पुलिस व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जनता के भरोसे को बनाए रखना प्राथमिकता है।

About The Author

Share the News

You may have missed