थाना मिर्जामुराद पुलिस ने ट्रक ड्राइवर व खलासी का अपहरण कर धमकाकर रूपये लेने के संबंध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

दिनांक 18.06.2025 को वकील यादव द्वारा थाना मिर्जामुराद पर सूचना दी गई कि दिनांक 17.06.2025 को वह ट्रक संख्या UP64AT2193 से बलिया से गिट्टी गिराकर सोनभद्र जा रहे थे। रात लगभग 2:15 बजे रखौना ओवरब्रिज के पास ट्रक की अर्टिगा कार संख्या UP53FE6265 से हल्की टक्कर हो गई। अर्टिगा सवार सात अज्ञात व्यक्तियों ने मोहनसराय के पास ट्रक को ओवरटेक कर रोक लिया और चालक व खलासी के साथ गाली-गलौज व मारपीट करते हुए ₹60,000 की मांग की। पैसे न देने पर दोनों को जबरन गाड़ी में बैठाकर गोरखपुर ले जाया गया, जहां खलासी के खाते से ₹20,000 ट्रांसफर कराकर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। जब वादी अपने ट्रक के पास लौटे तो ट्रक की डिग्गी में रखे ₹2,00,000 नगद भी गायब मिले। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मिर्जामुराद पुलिस द्वारा मु.अ.सं. 155/2025 धारा 352/115(2)/140(2)/61(2)(a) बीएनएस बनाम अर्टिगा कार सवार 07 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

इसी क्रम में आज दिनांक 21.06.2025 को थाना मिर्जामुराद पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्तगण मिथिलेश उर्फ मनोहर ठाकुर पुत्र राजीव शर्मा निवासी मोहल्ला पट्टन, थाना गोरखनाथ, जनपद गोरखपुर, उम्र लगभग 27 वर्ष; अरविन्द चौहान पुत्र रमाशंकर चौहान निवासी मोहल्ला बनकटवा, थाना गोरखनाथ, जनपद गोरखपुर, उम्र लगभग 37 वर्ष; राजीव शर्मा पुत्र श्रीरामचन्द्र शर्मा निवासी मोहल्ला पट्टन, थाना गोरखनाथ, जनपद गोरखपुर, उम्र लगभग 54 वर्ष; तथा विनीत कुमार शर्मा पुत्र उमेश शर्मा निवासी ग्राम अमहिया, थाना झगंहा, जनपद गोरखपुर, उम्र लगभग 27 वर्ष को, जो स्वयं थाना मिर्जामुराद उपस्थित हुए थे, गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के पास से घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार संख्या UP53FE6265 बरामद करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पूछताछ विवरण— अभियुक्तगण से पूछताछ पर बताया गया कि साहब, दिनांक 17.06.2025 की रात्रि के करीब 2:15 बजे वाराणसी के मिर्जामुराद क्षेत्रान्तर्गत रखौना ओवरब्रिज के पास पहुँचे थे कि उसी समय एक ट्रक संख्या UP64AT2193 द्वारा मेरी अर्टिका कार को बगल से टक्कर मार दी गई। नुकसान के बदले मेरे द्वारा ₹60,000/- की मांग की गई। उनके द्वारा न दिए जाने पर हम लोगों द्वारा ड्राइवर व खलासी को अपनी कार में बैठाकर गोरखपुर ले जाया गया तथा किसी प्रकार नुकसान के बदले हमने ₹20,000/- ले लिए। जब मुझे लगा कि हम लोगों से गलती हो गई है तो हमने पैसे वापस कर दिए और उन्हें छोड़ दिया। इस प्रकार अभियुक्तगण अपनी गलती की माफी मांग रहे हैं।

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