इलाहाबाद हाईकोर्ट से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के वाराणसी से प्रत्याशी अजय राय को झटका लगा है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अजय राय के विरुद्ध चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने और मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कहा कि अजय राय के खिलाफ चल रहे मुकदमे को रद्द करने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। अजय राय और चार अन्य की ओर से सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है। अजय राय, संतोष राय, चंद्रभूषण दुबे और विजय कुमार पांडेय सहित अन्य लोगों के खिलाफ वर्ष 2010 में वाराणसी के चेतगंज थाने में बलवा, मारपीट आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। यह मामला स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण वाराणसी की अदालत में लंबित है।
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