मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मंगलवार को सुनवाई हुई। केस नंबर एक पर हिंदू पक्ष की तरफ से बहस की गई है। जिसमें हिंदू पक्ष के वकीलों की तरफ से कहा गया कि शाही ईदगाह परिसर की जमीन मंदिर ट्रस्ट की है, एक गलत समझौते के तहत शाही ईदगाह को जमीन दी गई थी। जो कि पूर्णतः गलत है। हिंदू पक्ष के वकीलों ने शाही ईदगाह परिसर की सम्पूर्ण जमीन को मंदिर ट्रस्ट को दिए जाने की मांग की। करीब तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की है।
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