बड़ागांव। स्थानीय थाना क्षेत्र के बसनी निवासिनी जीवित महिला भू स्वामिनी को जालसाजी के तहत मृतक घोषित कर उसके जमीन पर किसी दूसरे का नाम अंकित किये जाने के मामले में भुक्त भोगी की प्रार्थना पत्र पर संयुक्त पुलिस आयुक्त वाराणसी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़गांव पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है जिसके सापेक्ष में स्थानीय पुलिस कल देर शाम बसनी वर्तमान ग्राम प्रधान अमलेश एवं बसनी निवासी चंन्द्र शेखर क्षेत्रीय लेखपाल व कानूनगो सहित दो अन्य लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त वाराणसी को दिये गये प्रार्थना पत्र में मंजु देवी पत्नी राजेंद्र प्रसाद जायसवाल स्थाई निवासी स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम बसनी एवं अस्थाई निवासिनी रानीपुर महमुरगंज ने आरोप लगाया है की वह सन् 1991 में रघुनाथपुर ग्राम सभा के अंतर्गत अलग-अलग गाटा संख्या में सैंतीस डिस्मिल जमीन बैनामा लिया है तथा राजस्व अभिलेखों में उसका नाम अंकित होने के साथ वह जमीन पर काबिज दाखिल है।आज से कुछ माह पूर्व मेरे ही गांव के चंद्रशेखर, ग्राम प्रधान अमलेश पटेल क्षेत्रीय लेखपाल एवं कानूनगो एवं रघुनाथपुर गांव निवासी विजय नामक व्यक्ति षड़यंत्र के तहत मुझे मृतक घोषित कर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हुए कुट रचित षड़यंत्र के तहत मेरे राजस्व अभिलेखों से मेरा नाम हटवा कर चंद्रशेखर का नाम अंकित करा दिया है।
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