अपराध संख्या 463/2025 से जुड़े लंका थाना क्षेत्र के चर्चित चाकूबाजी प्रकरण में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) वाराणसी संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी सौरभ सिंह को जमानत दे दी है। अदालत ने 50,000 रुपये के निजी बंधपत्र एवं इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहाई का आदेश पारित किया।
क्या है मामला?
प्रकरण के अनुसार वादी दीपक सोनकर ने 2 नवंबर 2025 की रात करीब 11:40 बजे लंका चौराहा, मालवीय गेट के पास विवाद के बाद सौरभ सिंह पर चाकू से पैर पर हमला करने, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। प्राथमिकी के आधार पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 351(3), 352 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(द), 3(1)(घ), 3(2)(V) और 4/25 आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
चिकित्सकीय रिपोर्ट में क्या सामने आया?
केस डायरी के अनुसार चिकित्सक डॉ. खुशहाल चौहान के बयान में पीड़ित की बाईं जांघ पर 3 सेमी x 1 सेमी का ‘स्टैब वाउंड’ दर्ज किया गया। रिपोर्ट में उल्लेख है कि चोट गंभीर तो थी, लेकिन जान को खतरा नहीं था और पीड़ित पूरी तरह होश में था। शरीर के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों पर कोई गंभीर चोट नहीं पाई गई।
बचाव पक्ष के तर्क
अधिवक्ता अवनीश राय अधिवक्ता विकास तिवारी और अधिवक्ता प्रदीप यादव ने आरोपी की ओर से दायर प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र में कहा गया कि:
- आरोप निराधार और कपोलकल्पित हैं।
- आरोपी की ओर से किसी आयुध की बरामदगी नहीं हुई।
- कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है।
- आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
- 4 नवंबर 2025 से जिला कारागार, वाराणसी में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।
अदालत की टिप्पणी
विशेष न्यायाधीश ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, बिना गुण-दोष पर राय व्यक्त किए, जमानत का आधार पर्याप्त माना। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि संबंधित धाराओं में अधिकतम सजा सात वर्ष तक की है और अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया।
आदेश
अदालत ने सौरभ सिंह का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए 50,000 रुपये के निजी बंधपत्र तथा समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर रिहाई का आदेश दिया।
मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है और न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। आगे की सुनवाई निर्धारित तिथियों पर जारी रहेगी।

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