वाराणसी। बड़ागाँव थाना क्षेत्र में हुई लूट की एक बड़ी वारदात का पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है। बुधवार को बड़ागाँव पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान हरहुआ में वृद्ध महिला के घर लूटकांड में शामिल वांछित बदमाश मुकेश यादव उर्फ चन्दन यादव (निवासी छित्तूपुर, सिगरा) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैर में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कैसे दिया था वारदात को अंजाम
28 अक्टूबर को हरहुआ क्षेत्र में दोपहर के समय दो अज्ञात युवक एक वृद्ध महिला के घर में घुस आए थे। धक्का देकर अंदर प्रवेश किया और डराकर उनके कानों के सोने के कुण्डल व लॉकेट छीनकर फरार हो गए। भागदौड़ में आरोपियों में से एक की काली चप्पल घर में ही छूट गई थी। इस मामले में बड़ागाँव थाने में मु0अ0सं0 466/2025 के तहत धारा 309(6), 333 बीएनएस में केस दर्ज हुआ था।
घटना के खुलासे के लिए पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन आकाश पटेल के निर्देश पर सीओ पिण्डरा की निगरानी में टीम गठित की गई। टीम ने करीब 150 CCTV फुटेज खंगालकर बदमाशों के मूवमेंट को ट्रेस किया।
मुठभेड़ में पकड़ा गया आरोपी
4 दिसंबर को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने सम्मो माता मंदिर, रेलवे कॉलोनी लहरतारा के पास से वांछित आरोपी मुकेश यादव को घेर लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसकी दोस्ती सोनू सिंह राजपूत से है, जिसके साथ मिलकर वह वृद्ध व्यक्तियों को निशाना बनाकर लूट की घटनाएं करता था।
उसने बताया कि लूट के बाद दोनों कान के कुण्डल को काली पन्नी में रखकर ग्राम इदिलपुर प्रतापपट्टी स्थित एक मंदिर के पास जमीन में दबा दिया था। बरामदगी के लिए ले जाते समय आरोपी ने वहीं छिपाए असलहे से पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली आरोपी के पैर में लगी।
बरामदगी
- दो पीली धातु के कान के कुण्डल
- 315 बोर का अवैध तमंचा
- एक जीवित व एक खोखा कारतूस
नई धाराएं जोड़कर कार्रवाई
मुठभेड़ और असलहा बरामदगी के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 109(1) BNS व 3/25, 5/27 आर्म्स एक्ट में नया मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं लूट में बरामद कुण्डल को मूल केस में सम्मिलित करते हुए धारा 317(2) बीएनएस जोड़ी गई है।
आरोपी का आपराधिक इतिहास
- मु0अ0सं0 162/2022, धारा 8/20 NDPS एक्ट, थाना चेतगंज
- मु0अ0सं0 163/2022, धारा 411/413 भादवि, थाना चेतगंज
- मु0अ0सं0 303/2024, धारा 115(2), 351(2), 352 बीएनएस व एससी/एसटी एक्ट, थाना सिगरा
- मु0अ0सं0 466/2025, धारा 309(6), 333 बीएनएस, थाना बड़ागाँव
- मु0अ0सं0 504/2025, धारा 109(1) बीएनएस व आर्म्स एक्ट, थाना बड़ागाँव
गिरफ्तारी करने वाली टीम
थानाध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा, वरिष्ठ उपनिरीक्षक संदीप कुमार पाण्डेय, उ0नि0 अभिषेक कुमार राय (चौकी प्रभारी हरहुआ), उ0नि0 अमन यादव, उ0नि0 विकास पाण्डेय, हेड कांस्टेबल आनन्द कुमार, कांस्टेबल राजन यादव, अभिषेक वर्मा और राकेश कुमार।

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