वाराणसी। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस को ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। प्रभावी पैरवी, मजबूत साक्ष्य, वैज्ञानिक विवेचना और पुलिस–अभियोजन के बेहतरीन समन्वय के आधार पर माननीय न्यायालय ACC-01 वाराणसी ने हत्या के आरोपी सुमित भुइया को आजीवन कारावास और 90,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला थाना बड़ागांव में पंजीकृत मुकदमा संख्या 0101/2023, धारा 302, 315, 316 भादवि से संबंधित प्रकरण में सुनाया गया।
पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देशन में ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ की लगातार समीक्षा और मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसका सीधा प्रभाव गंभीर मामलों में बढ़ती दोषसिद्धि दर के रूप में सामने आ रहा है। पुलिस टीम द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों, गवाहियों और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी सुमित भुइया — निवासी किरी दौर, बेलारी स्टेशन, थाना मैक्लुस्कीगंज, जिला रांची (झारखंड) — को दोषी करार दिया।
इस प्रकरण में दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में कमिश्नरेट वाराणसी के कई अधिकारियों और कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला अपराधियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि क़ानून से बच पाना अब और मुश्किल होगा।

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