चंदौली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11 गोवंश बरामद; तीन तस्कर गिरफ्तार



इलिया व चकिया पुलिस टीम पर तस्करों ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, थानाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह की टीम ने दिखाई बहादुरी

चंदौली। पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांग्हे के निर्देश पर गौ-तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत इलिया और चकिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दो अलग-अलग स्थानों पर हुई चेकिंग के दौरान पुलिस ने पिकअप और मारुति वैन में क्रूरतापूर्वक लादकर ले जाए जा रहे कुल 11 गोवंश को सकुशल मुक्त कराया। वहीं तस्करी में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पूरी कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन दिगम्बर कुशवाहा और क्षेत्राधिकारी चकिया रघुराज के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष इलिया अरुण प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई।


पुलिस टीम पर चढ़ाई गई गाड़ी

जांच के दौरान दोनों घटनाओं में तस्करों ने पुलिस टीम पर वाहन चढ़ाकर जानलेवा हमला करने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए।


पहली घटना : वैन से 3 गोवंश बरामद

20 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर समदा पुलिया के पास इलिया पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार मारुति वैन (MP09HE1644) पुलिस टीम की ओर तेजी से बढ़ी। चालक ने रोकने के संकेत को नजरअंदाज कर जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा कर वैन को पकड़ा और महफूज कुरैशी (24)शहनवाज अंसारी (21) को गिरफ्तार किया। वैन से 03 गोवंश बरामद किए गए।


दूसरी घटना : पिकअप से 8 गोवंश मिले

इसी दिन समदा नहर पुलिया पर चेकिंग के दौरान एक टाटा योद्धा पिकअप चालक ने पुलिस वाहन में टक्कर मारी। पिकअप पुलिया से टकराकर रुक गई। मौके से भागने की कोशिश कर रहे रईस खान (42) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके दो साथी फ़रार हो गए। वाहन से 08 गोवंशीय पशु बरामद हुए।


मध्य प्रदेश से बिहार ले जाया जा रहा था गोवंश

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे मध्य प्रदेश से गोवंश लादकर मिर्जापुर–शाहबगंज मार्ग से होते हुए बिहार में वध हेतु सप्लाई करने जा रहे थे।
गिरफ्तार रईस खान का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है, जिसमें गोवध निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस एक्ट के कई पुराने मुकदमे शामिल हैं।


बहादुर पुलिस टीम

कार्रवाई में शामिल पुलिसकर्मियों में —
थानाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह, उ0नि0 उमाकांत यादव, उ0नि0 अमित कुमार मिश्रा, हे0का0 कल्लन यादव, का0 दुर्गविजय वर्मा, का0 महेश यादव, का0 रामसूरत चौहान, का0 पंकज यादव (थाना इलिया)
तथा
का0 प्रभात यादव (थाना चकिया) शामिल रहे।


पुलिस ने दोनों घटनाओं में मु0अ0सं0 85/2025 व 86/2025 के तहत धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम, धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, तथा 109(1) BNS में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।


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