लड़ाई झगड़ा में मामले में न्यायालय ने चार अभियुक्तों को सजा सुनाई

पिंडरा- ग्राम न्यायालय के जज सत्यम सिंघल ने थाना बड़गांव के ढोढईपुर गांव में सन 2022 में घटित लड़ाई झगड़े के मामले में चार अभियुक्तों को सजा सुनाई है।अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रभावी पैरवी करने वाले अधिवक्ता अश्वनी सिंह,अमनदीप सिंह,शंभूनाथ मिश्र रहे।

बता दे के बड़गांव थाना ने पांच अभियुक्तों उर्मिला देवी, संजीव,शिवलाल,मीरा,बबिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 147,323,504 अभियोग दर्ज किया था।जिसकी प्रभावी पैरवी अभियोजन के तरफ से किया गया था,और पी डब्ल्यू 3 का जिरह चल ही रहा था की इसी दरम्यान अभियुक्त संजीव,शिवलाल,मीरा,बबिता एक प्रार्थना पत्र देकर अपना जुर्म कबूल कर लिया।जिसपर न्यायालय ने अपराध अंतर्गत धारा 147 पर 500 रुपया,धारा 323 पर 700 रुपया,धारा 504 पर 300 रुपया का जुर्माना पांचों अभियुक्तों को अलग अलग लगाया है तथा अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों 5-5 दिन का साधारण कारावास की सजा और वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 5000 हजार रुपया वादी मुकदमा को देने का आदेश सुनाया है।

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