गैंगस्टर एक्ट के चर्चित मामले में शुक्रवार को अपर जिला जज (त्रयोदश) सुशील खरवार की अदालत ने चार आरोपितों – संदीप सिंह, संजय सिंह रघुवंशी, विनोद सिंह और सतेन्द्र सिंह बबलू – को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपियों को बरी कर दिया।
फैसला आने के बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह के अधिवक्ता ने कहा कि इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस केस में गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह मुख्य अभियुक्त थे, लेकिन विवेचना के दौरान विवेचक ने प्रलोभन में आकर उन पर धारा 169 की कार्यवाही कर एफआर लगा दी थी। वकील का कहना है कि जब मुख्य आरोपी का नाम ही हटा दिया गया, तो बाकी आरोपितों का दोष सिद्ध होना मुश्किल हो गया।
गौरतलब है कि पूर्वांचल की राजनीति में धनंजय सिंह और अभय सिंह के बीच लंबे समय से वर्चस्व की जंग चल रही है। अब इस फैसले को लेकर दोनों ‘माननीयों’ के बीच टकराव और गहराने की संभावना है। आने वाले दिनों में यह मामला नया मोड़ ले सकता है।

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