कैंट थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के बहुचर्चित मामले में शुक्रवार को अपर जिला जज (त्रयोदश) सुशील खरवार की अदालत ने चार आरोपितों – संदीप सिंह, संजय सिंह रघुवंशी, विनोद सिंह और सतेन्द्र सिंह बबलू – को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
संदीप सिंह और संजय सिंह रघुवंशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीनानाथ सिंह व शैलेन्द्र कुमार सिंह ने अदालत में पक्ष रखा।
गौरतलब है कि 4 अक्टूबर 2002 को जौनपुर के पूर्व सांसद और उस समय के विधायक धनंजय सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था। वे अपने साथियों के साथ सफारी गाड़ी से लौट रहे थे, तभी कैंट थानान्तर्गत नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा हाल के पास एक बोलेरो से उतरे हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी।
इस घटना में धनंजय सिंह समेत उनके गनर, ड्राइवर और अन्य लोग घायल हो गए थे। अचानक हुई गोलीबारी से क्षेत्र में भगदड़ मच गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि हमलावर फरार हो गए थे।
घटना के बाद धनंजय सिंह ने बाहुबली विधायक अभय सिंह, बाहुबली एमएलसी विनीत सिंह सहित अन्य पर मुकदमा दर्ज कराया था। इसी प्रकरण में आरोपितों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। अब कोर्ट ने चार आरोपितों को बरी कर दिया है।
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