वाराणसी में छात्रा से छेड़खानी मामला – हॉस्टल संचालक और वार्डन पत्नी पर FIR, SC/ST एक्ट और पॉक्सो की धाराओं में दर्ज हुआ केस

वाराणसी। भेलूपुर थाना क्षेत्र के दुर्गाकुंड इलाके में स्थित AT HOME HOSTEL में 15 अगस्त की रात नाबालिग और दलित छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया। पुलिस ने छात्रा के डॉक्टर पिता की तहरीर पर हॉस्टल संचालक आशुतोष शुक्ला और उसकी पत्नी व वार्डन शशि शुक्ला पर नामजद एफआईआर दर्ज की है। एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि दोनों पर बीएनएस की धारा 75(2), 352, 352(2), एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) और पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 7 व 8 में केस दर्ज किया गया है।

पीड़िता जौनपुर निवासी डॉक्टर की बेटी है जो वाराणसी में NEET की तैयारी कर रही है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि कोचिंग के कहने पर उसने AT HOME HOSTEL में रूम लिया था। आरोप है कि हॉस्टल संचालक आशुतोष शुक्ला शुरू से ही उसे अश्लील कमेंट करता, गलत तरीके से छूता और जातिसूचक गालियां देता था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी।

15 अगस्त की रात जब छात्रा अपनी सहेली के साथ कमरे में पढ़ाई कर रही थी, तभी आशुतोष शुक्ला कमरे में घुस आया और उसकी सहेली से भी छेड़छाड़ की कोशिश की। सहेली के विरोध करने पर वह उसके कमरे तक पीछा करता गया। इसके बाद लौटकर छात्रा से भी छेड़खानी की और धमकाया। छात्रा का आरोप है कि जब उसने यह बात वार्डन शशि शुक्ला से कही तो उसने भी धमकी दी कि अगर किसी से जिक्र किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। परेशान होकर छात्रा ने डायल 112 पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आशुतोष शुक्ला को हिरासत में ले लिया।

बताया जा रहा है कि आरोपी आशुतोष शुक्ला पेशे से अधिवक्ता है फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कर रही है और आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है।

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