विधवा महिला ने जमीन हड़पने का आरोप पुत्र व जेठ पर लगाया

बड़ागांव वाराणसी एक विधवा महिला के पुत्र और पुत्री को मां के खिलाफ भड़का कर कूट रचित दस्तावेजों से बख्शीश नामा करवाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सप्तम की अदालत ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया है जिसके सापेक्ष में बड़ागांव पुलिस पुत्र कार्तिकेय जायसवाल और जेठ देवी प्रसाद जायसवाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
न्यायालय में दिये गये प्रार्थना पत्र में हाल पता काजीसराय निवासिनी शालू जायसवाल ने आरोप लगाया है कि मेरी शादी बच्चा जायसवाल के साथ 24 वर्ष पूर्व हुई थी जिससे दो बच्चे हुए शादी के चार साल बाद पति की मौत हो गई।मेरे कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठाकर जेठ संपत्ति को बिकवा कर पैसा हड़पता रहा और मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का कर अपने पक्ष में कर लिया और मारपीट करने लगे जिससे मैं मायके में रहने लगी बीते 11अक्टुबर को मेरे जेठ ने फोन किया की तुम्हारा खाता खोलवाना है हरहुआ आ जाओ बेटे के साथ मै स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा हरहुआं पहुंची वहां पहले से मेरे जेठ और एक वकील शपथपत्र बनवाने के नाम पर तहसील पिण्डरा ले गये और अंगुठा निशान मिलवाने की बात कहते हुए कंप्यूटर पर बैठाकर मेरा फोटो भी खींच लिया और पेपर तैयार न होने की बात कहते हुए मुझे मेरे मायके चौकाघाट छोड़ दिया।कुछ दिनों पुर्व बख्शीश नामा की बात सुनने पर तहसील जाकर छान बीन किया तो पता चला की मेरे जेठ और पुत्र ने कुट रचित दस्तावेजों के आधार पर काजी सराय के मकान का बख्शीश नामा मेरे पुत्र के हक में करवा दिया है मेरा जेठ मेरे पुत्र , पुत्री को मिलाकर भड़का कर मेरी हत्या करा सकता है तथा हत्या के उपरांत मेरे पुत्र – पुत्री को जेल भिजवा कर सारी संपत्ति के हड़प लेना चाहता है।

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