बाइक एजेंसी संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

बड़ागांव।
थानाक्षेत्र के अजोरेपुर गांव निवासी एक स्कुटी क्रेता के साथ आटो एजेंसी के संचालक और कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी किये जाने के मामले को लेकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम वाराणसी ने बड़ागांव पुलिस को आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है जिसके सापेक्ष में स्थानीय पुलिस भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 419, 420, 467 ,468, 406, 506 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है ।
न्यायालय को दिये गये प्रार्थना पत्र में उपरोक्त गांव निवासी गुलाब चंद्र तिवारी ने आरोप लगाया है की वह बड़ागांव बसनी रोड पर स्थित सांई आटो जो की हीरो कंपनी के बाईक का सब डीलर है उसके यहां से सन् 2018 में हीरो कंपनी की प्लेजर स्कुटी लोन पर लिया था और किस्त अदा करता रहा लेकिन 10 सितंबर 2019 को उपरोक्त एजेंसी एवं उसके मुख्य डीलर विशाल आटो एजेंसी डीएलडब्ल्यू रोड लहरतारा के कर्मचारियों और अधिकारियों ने मेरी स्कुटी उठा ले गये।इस संबंध में जब हमने जानकारी लिया तो पता चला की मुझे स्कुटी बेची गयी और मेरे नाम पर स्प्लेंडर बाईक फाइनेंस किया गया है इस तरह दोनों एजेंसियों के संचालक और कर्मचारियों ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया है।

About The Author

Share the News