कोटेदार के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज

बड़ागांव। हरहुआं विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदीपट्टी में स्थित सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार जंग बहादुर के द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता एवं खाद्यान्नों का काला बाजारी करने के मामले में जिलाधिकारी वाराणसी ने पुर्ति निरीक्षक हरहुआ मिथिलेश कुमार सिंह व पिंडरा पूर्ति निरीक्षक प्रदीप कुमार शुक्ला को जांच के लिए भेजा जांचों उपरांत कोटेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है जिसके सापेक्ष में पुर्ति निरीक्षक मिथिलेश कुमार सिंह ने आरोपी कोटेदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अनियमितता एवं काला बाजारी का मुकदमा स्थानीय थाने में रविवार को देर शाम पंजीकृत कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जानकारी के अनुसार उपरोक्त गांव के अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत कार्ड धारकों ने जिलाधिकारी वाराणसी से शिकायत किया था की उपरोक्त कोटेदार द्वारा जुलाई और अगस्त माह में कुछ लोगों को राशन नहीं दिया और कुछ लोगों को अंगुठा लगाने के बाद भी आधा अधुरा राशन दिया जिसकी जांच के लिए जिलाधिकारी वाराणसी ने पुर्ति निरीक्षक पिण्डरा प्रतीक कुमार शुक्ल को जांच कर आख्या मांगा था।जांच के दौरान लगभग ढाई दर्जन कार्ड धारकों ने राशन न मिलने की शिकायत किया वहीं पुर्ति निरीक्षकों को जांच में पता चला की स्टाक के अनुसार जुलाई और अगस्त माह में शत प्रतिशत राशन का वितरण नहीं किया गया है इतना ही नहीं स्टाक में मौजूद खाद्यान्न और चीनी कोटेदार के गोदाम सहित आसपास के अन्य स्थानों पर नहीं मिला। जिलाधिकारी ने कोटेदार द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्तता को देखते हुये उसके सस्ते गल्ले के दुकान को निलंबित कर कार्ड धारकों को उनके सुविधा के लिए राशन का वितरण दासेपुर में स्थित सरकारी दुकान से संबद्ध कर दिया गया है।

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