वाराणसी।
मकर संक्रांति पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश शासन ने अवकाश व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। जारी शासनादेश के अनुसार अब 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) को निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, कोषागार और शासकीय संस्थान बंद रहेंगे।
पूर्व में मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी 2026 (बुधवार) को घोषित स्थानीय/निर्बन्धित अवकाश को शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। यह संशोधन सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना के आधार पर किया गया है।
जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के नवीन निर्णय के अनुपालन में 14 जनवरी का स्थानीय अवकाश समाप्त कर दिया गया है, जबकि 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश प्रभावी रहेगा।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे अपने आवश्यक शासकीय एवं व्यक्तिगत कार्यों की योजना संशोधित अवकाश तिथि को ध्यान में रखते हुए तय करें।
— रॉयल शाइन टाइम्स

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