वाराणसी। चौक थाने में दर्ज एक प्रकरण में आज़ाद अधिकार सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को अदालत से बड़ी राहत मिली। की जिला अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने उन्हें 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं समान राशि के बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने पक्ष रखते हुए दलील दी, जिस पर न्यायालय ने अभिलेखों का अवलोकन कर जमानत मंजूर की। आदेश के बाद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को तत्काल रिहाई की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए।
— रॉयल शाइन टाइम्स

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