कॉलोनियों के गेट खुलेंगे, ड्रोन से होगी नाला सफाई की निगरानी
वाराणसी।
शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और स्वच्छता तंत्र को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से नगर निगम वाराणसी ने दो अहम और दूरगामी फैसले लिए हैं। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देश पर जहां कॉलोनियों के बंद गेट निर्धारित समय पर खोले जाएंगे, वहीं आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए नाला सफाई एवं साफ-सफाई व्यवस्था की ड्रोन से निगरानी की जाएगी।
कॉलोनियों के गेट खुलेंगे, ट्रैफिक को मिलेगा वैकल्पिक मार्ग
शहर में कॉलोनियों के गेट बंद होने के कारण लग रहे भीषण जाम को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त ने अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया है। यह व्यवस्था चरणबद्ध रूप से पूरे शहर में लागू की जाएगी।
प्रथम चरण में टैगोर टाउन, भुवनेश्वर नगर और विन्ध्यवासिनी नगर सहित कुछ प्रमुख कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है।
निर्देशानुसार—
भारी यातायात वाले क्षेत्र: सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक गेट खुले रहेंगे
सामान्य यातायात वाले क्षेत्र: सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक गेट खोलना अनिवार्य होगा
नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि कॉलोनीवासियों की सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी। गेट खुलने के साथ-साथ प्रमुख मार्गों पर निगरानी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। सभी जोनल अधिकारियों को कॉलोनी प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर निर्णय का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
नाला सफाई और स्वच्छता की ड्रोन से निगरानी
स्मार्ट सिटी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त ने नाला सफाई और शहर की साफ-सफाई व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में शहर में 42 जलजमाव वाले स्थान चिन्हित किए गए हैं।
नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि नव-विस्तारित क्षेत्रों में भी संयुक्त सर्वे कर जलजमाव स्थलों की पहचान की जाए और उसके आधार पर नई कार्ययोजना तैयार की जाए।
उन्होंने नाला सफाई की निविदा तत्काल जारी करने और इस बार ड्रोन के माध्यम से सफाई कार्य की निगरानी करने के निर्देश दिए, जिससे पारदर्शिता और कार्य गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।
गंगा घाटों पर कूड़ा प्रबंधन और जुर्माने में सख्ती
गंगा घाटों से निकलने वाले कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए वृहद कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही नगर आयुक्त ने सभी स्वास्थ्य निरीक्षकों को सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों से ₹250 का जुर्माना सख्ती से वसूलने के आदेश दिए, जिसकी साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी।
सभी सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों और यूरिनलों के नियमित निरीक्षण, मरम्मत तथा अनुपयोगी संरचनाओं को हटाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 को लेकर सभी विभागों को टूलकिट के अनुसार समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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