राजातालाब कांवरिया प्रकरण : कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की.

थाना राजातालाब क्षेत्र में कांवरियों के साथ मारपीट व धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के मामले में अभियुक्तों की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है।

मामला दिनांक 28 जुलाई 2025 का है, जब वादी पल्टू यादव और शुभम यादव जल लेकर लौट रहे थे। आरोप है कि राजातालाब रेलवे फाटक के पास 10-12 लोगों ने उन्हें रोककर गाली-गलौज, मारपीट की और घर में खींचकर ले जाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। इस दौरान मोबाइल व पैसे भी छीने गए। शोर मचने पर स्थानीय लोगों ने पीड़ितों को बचाया।

जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में पीड़ितों से मारपीट की पुष्टि हुई। पीड़ित शुभम यादव को साधारण प्रकृति की चोटें आईं। विवेचना में सामने आया कि घटना में सलाउद्दीन, वारिस, मुनव्वर, अलाउद्दीन, राजू उर्फ गुलजार, नूर हसन व रिजवान शामिल थे।

आज पंचम अपर जिला जज वाराणसी श्री यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने मामले की गंभीरता, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की संभावना तथा विवेचना प्रचलित होने के आधार पर अभियुक्त राजू उर्फ गुलजार सहित अन्य अभियुक्तों की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
अभियोजन की तरफ से पैरवी शासकीय अधिवक्ता ओंकार नाथ तिवारी व विनय कुमार सिंह ने की।

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