पिंडरा – सिविल जज जूनियर डिविजन ग्राम न्यायालय की अदालत में थाना सिंधोरा के छताव निवासी गोलू सिंह को मिली जमानत।अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में है। नयालय ने अभियुक्त उपरोक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना तथा पत्रवाली का अवलोकन किया।बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता अश्वनी सिंह,शंभू नाथ मिश्र, देवेन्द्र मिश्रा ने सिविल जज जूनियर डिविजन सत्यम सिंघल की अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस द्वारा गलत ढंग से गोलू को अभियुक्त बनाया गया है जिसपर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए अभियुक्त का जमानत 20000 हजार व्यक्तिगत बंध पत्र तथा दो प्रतिभू प्रस्तुत किए जाने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया है।

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