पिंडरा।फूलपुर थाना क्षेत्र के प्राण घातक हमले के मामले में दो सगे भाइयों को बड़ी राहत मिल गई। सत्र न्यायाधीश संजीव पांडे की अदालत ने ग्राम कैथोली, थाना फूलपुर निवासी आरोपी सत्यप्रकाश त्रिपाठी उर्फ विकास व शिवप्रकाश त्रिपाठी उर्फ शुभम् को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह व विवेक यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 अप्रैल 2021 को सुबह करीब नौ बजे वादी गंगासागर तिवारी की जमीन में जबरदस्ती नींव खोद रहे थे, मना करने पर लाठी, डंडा व राड से आशीष, विकास, शुभम् गाली गुप्ता देते हुए मारे पीटे जिससे वादी के लड़के धीरज तिवारी को सर में काफी गंभीर चोट आयी है, सर फट गया है, जान से मारने की धमकी भी देते हुए फायर करके चले गए।
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