पिण्डरा-स्थानीय तहसील मुख्यालय पर उच्च न्यायालय द्वारा हड़ताल को अपराध की श्रेणी में कहे जाने वाले टिप्पणी को लेकर पिंडरा तहसील के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे।इस सम्बन्ध मे अधिवक्ताओ ने 11:30 बजे एक बैठक आहुत किया।जिसमे अधिवक्ताओ ने अपने-अपने विचार रखते हुए कहा कि किसी अधिकारी कर्मचारी के यहा कोई घटना घटित होती है तो वो छुट्टी पर चले जाते या हड़ताल करते है।लेकिन अगर अधिवक्ता हड़ताल करता है तो उसे अपराध के श्रेणी मे रखना गलत है। उच्च न्यायालय के इस टिप्पणी का अधिवक्ता समाज घोर निन्दा करता है। इस मसले का अगर माननीय उच्च न्यायालय तत्काल निराकरण नही करता है तो अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे।इस दौरान बार एसोसिएशन अध्यक्ष उमानाथ भारती,महामंत्री चन्द्रभान पटेल,शिवपूजन सिंह,अशोक पाण्डेय,जटाशंकर मिश्रा,कमला मिश्र,श्रीनाथ गोड़,सुबाष राय,गौरीश नारायण राय,सरोज राय,पवन सिंह,एके सिंह राजपूत, सर्वेश सिंह,राकेश प्रसाद,शक्तीमान सिंह,सुरेन्दर समेत सैकड़ो लोग उपस्थित रहे।
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