वाराणसी। प्रभारी अधिकारी एसीजेएम (सप्तम) की अदालत ने महिन्द्रा थार गाड़ी चोर कर नंबर प्लेट बदलकर (कुटरचित) बेचने के मामले में गैंग के तीन आरोपियों को जमानत दे दी। आसनसोल बंगाल निवासी कमाल आशिफ व प्रतापगढ़ निवासी राकेश कुमार यादव और अनिल कुमार यादव को 40-40 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार हरहुआ (बाजार) बडागांव निवासी शोभित जायसवाल ने बड़ागाव थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि 21 अप्रैल 2024 की रात मे घर के बाहर खड़ी महिन्द्रा थार वाहन जिसका पंजीकरण नं0 UP65 EY 9972 व चेचिस नं0 MA1UJ4YK2P2K26380 है वह चोरी हो गयी। प्रार्थी जब सुबह घर के दरवाजे पर निकला तो देखा कि उसकी थार गाड़ी गायब है। किसी अज्ञात व्यकि द्वारा प्रार्थी की उक्त गाड़ी को चोरी कर लिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की तो आरोपी का नाम प्रकाश में आया तो उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
अभियोजन के मुताबिक इनलोगों का एक गिरोह हैं। ये लोग महंगी – महंगी गाड़ियों को चोरी कर बिहार, बंगाल, राजस्थान सहित कई राज्यों में नंबर प्लेट, चेचिस नंबर बदलकर बेच देते थे।
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