बड़ागांव। थानाक्षेत्र के नेवादा (बिरांव) गांव के निवासी भूमि स्वामियों द्वारा जमीन बेचने के नाम पर शिवपुर निवासी एक व्यवसाई से पचासी लाख रुपए हड़प लिये जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम वाराणसी की अदालत ने बड़ागांव पुलिस को आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया है जिसके सापेक्ष में स्थानीय पुलिस शनिवार को देर शाम मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
न्यायालय में दिये गये प्रार्थना पत्र में आरोप लगाते हुए व्यवसायी सचिन कुमार मिश्र निवासी ग्राम छतरीपुर शिवपुर ने कहा है की स्थानीय थानाक्षेत्र के उपरोक्त गांव निवासिनी दिलवासा और लालदेई के नाम की जमीन आराजी संख्या २७३और २७४ का ७० बिस्वा जमीन ताड़ी खास गांव में स्थित है उपरोक्त जमीन को बेचने के लिए दोनों भुस्वामिनी और इनके पति दयाराम और भाईलाल यादव से जमीन खरीदने के लिए बातचीत तय हुआ जिसमें एक लाख पैंतालीस हजार बिस्वा की दर से ७० बिस्वा जमीन की कीमत एक करोड़ एक लाख पचास हजार रूपए तय हुआ। बैनामा के पुर्व ही क्रेता ने ११ नवंबर २०१९ को दोनों भु स्वामिनियों को नगदी और आरटीजीएस के माध्यम से पचासी लाख रुपए दिया कुछ दिन के उपरांत क्रेता व्यापारी ने जमीन बैनामा करने को कहा तो सभी लोग आनाकानी करने लगे काफी समय बीत जाने के बाद भी जमीन बैनामा नहीं होने पर क्रेता अपना पैसा मांगने लगा तो विपक्षी उसे मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने लगे।
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