सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकारी पंचायतीराज निदेशालय को जारी किया कारण बताओ नोटिस
चिरईगांव। सहदेव तिवारी बनाम जनसूचना अधिकारी कार्यालय पंचायतीराज निदेशालय लखनऊ प्रकरण में राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश राजेन्द्र सिंह ने जनसूचना अधिकारी पंचायतीराज निदेशालय कार्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
इस सम्बन्ध में 29--6--2026 को जनसूचना अधिकारी को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश निर्गत किया गया है।
सूचना आयुक्त की तरफ से जारी पत्र में जनसूचना अधिकारी के खिलाफ अर्थदण्ड लगाने के साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु नियोक्ता प्राधिकारी को संस्तुति क्यों न की जाय के बारे में पूछा है।
उल्लेखनीय है कि बीकापुर निवासी सहदेव त्रिपाठी के द्वारा मॉगी गयी जनसूचना नहीं मिलने पर प्रकरण राज्य सूचना आयोग में चल रहा है। जिसमें विगत 15-4-2026 को तारीख थी। उसके उपरांत भी आयोग के समक्ष जनसूचना अधिकारी पंचायतीराज निदेशालय कार्यालय उत्तर प्रदेश नियत तिथि पर नहीं पहुंचे थे। इसके पूर्व भी आयोग द्वारा जारी आदेश 2-9-2025,11-11-2025 एवं 21-1-2026 का अनुपालन नहीं किया गया था।